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आदतन अपराधी को हरिद्वार जिले से किया गया तड़ीपार, एक महीने तक जिले में प्रवेश पर रोक

✍ Javed Ansari 🕒 30 Oct 2026, 08:04 PM
आदतन अपराधी को हरिद्वार जिले से किया गया तड़ीपार, एक महीने तक जिले में प्रवेश पर रोक

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हरिद्वार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने पेशेवर और आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने एक आदतन अभियुक्त को न्यायालय के आदेश पर एक माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस ने संबंधित अभियुक्त को जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान यदि वह हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत वारंटी अभियुक्त शाहरियाज के खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में गुंडा अधिनियम के अंतर्गत वाद संख्या 06/2026 की कार्रवाई की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को गुंडा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त शाहरियाज का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2023 में मारपीट और धमकी से संबंधित मुकदमा दर्ज है। वहीं वर्ष 2018 में भी मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में अपर उपनिरीक्षक प्रताप दत्त शर्मा, हेड कांस्टेबल प्रकाश थापा और होमगार्ड सिद्धार्थ कुमार शामिल रहे।

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